झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना 2024-25 ऑनलाइन किसान पंजीकरण, लॉगिन व पावती डाउनलोड करे

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना 2024-25: ऑनलाइन किसान पंजीकरण, लॉगिन व पावती डाउनलोड करे

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झारखंड राज्य सरकार ने किसानों के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत एक कल्याणकारी योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, यदि प्राकृतिक आपदा के कारण किसी किसान की फसल को नुकसान होता है, तो सरकार किसानों को इस नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह आर्थिक सहायता सीधे DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।

क्षतिपूर्ति के तहत, सरकार विभिन्न मापदंडों के आधार पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यदि किसानों की फसल 30 से 50 प्रतिशत तक खराब होती है, तो राज्य सरकार 3,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देगी। वहीं, यदि फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब होती है, तो सरकार 5,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत, किसान अधिकतम 5 एकड़ तक की फसल भूमि पर यह लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना क्या है

झारखंड राज्य फसल राहत योजना किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए शुरू की गई है। यह योजना रबी और खरीफ की फसलों को ओलावृष्टि, बाढ़, तूफान, बारिश, चक्रवात, जलभराव, भू-स्खलन, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करती है और किसानों को आर्थिक सहारा प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना स्टेटस का उद्देश्य

यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी और किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना करने का साहस देगी। लाभार्थी किसान, जो फसल नुकसान की भरपाई के तहत DBT के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त करेंगे, उन्हें अगले फसली वर्ष की बुवाई के लिए भी सहारा मिलेगा।

फसल राहत योजना में सम्मलित रबी फसल

  • झारखंड सरकार की इस योजना के तहत मुख्य रूप से चार फसलें शामिल हैं: गेहूं, आलू, चना, और सरसों।

मुख्य तथ्य झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना स्टेटस

आर्टिकल का नाम झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना ऑनलाइन किसान पंजीकरण
योजना का नाम झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना
किसके द्वारा शुरू की गई झारखण्ड सरकार द्वारा
राज्य झारखंड
लाभार्थी राज्य के किसान
योजना आरम्भ वर्ष 2024
फसल राहत उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के कारण हुई फसल क्षति को आर्थिक सहायता प्रदान करना

पात्रता मापदंड

  • आवेदक झारखंड का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक किसान होना चाहिए।
  • आवेदक किसान किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और न ही पेंशनधारी होना चाहिए।
  • किसान के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए।
  • आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए।
  • बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के लाभ

  • योजना के तहत, किसान को 30 से 50% तक फसल नुकसान पर 3,000 रुपये प्रति एकड़ और 50% से अधिक नुकसान पर 4,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जाएगी।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार सभी पात्र किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल क्षति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
  • झारखंड राज्य फसल राहत योजना का लक्ष्य किसानों की आर्थिक और वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना है।
  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसानों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र
  • भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद
  • घोषणा पत्र (रैयत और बटाईदार किसानों के लिए)
  • अपडेटेड भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद
  • रजिस्टर्ड किसानों की चयनित फसल और भूमि की जानकारी
  • मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेज

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2024

Step 1: यदि आप झारखंड राज्य के किसान हैं और झारखंड राज्य फसल राहत योजना 2024 के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको राज्य फसल राहत योजना की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।

Step 2: इसके बाद, आपको वेबसाइट के होमपेज पर “आवेदन करें रबी 2023-24” का विकल्प दिखाई देगा। इस “आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें और नया पेज खोलें।

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना

Step 3: अब, आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी जैसे मोबाइल नंबर और आधार संख्या भरें और OTP के माध्यम से लॉगिन करें। सफल लॉगिन के बाद, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।

Step 4: एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें, जिसमें शामिल हैं:

  • आधार कार्ड में अंकित नाम
  • मोबाइल नंबर
  • पिता का नाम
  • जन्म तिथि
  • लाभार्थी का पता
  • श्रेणी
  • बैंक खाते का विवरण

झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना

Step 5: इस चरण में, आप अपनी भूमि का विवरण संशोधित कर सकते हैं या नया भूमि विवरण जोड़ सकते हैं, जिसमें शामिल हैं:

  • जिले का नाम
  • हल्का
  • मोजा
  • प्लाट नंबर
  • खेत का रकबा

Fasal Rahat Yojana

Step 6: सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद, आप आसानी से योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Fasal Rahat Yojana Receipt

झारखण्ड राज्य फसल राहत पावती डाउनलोड करे

Step 1: यदि आप झारखंड राज्य के किसान हैं और झारखंड राज्य फसल राहत योजना 2024 की पावती डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको राज्य फसल राहत योजना की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।

Step 2: इसके बाद, वेबसाइट के होमपेज पर “पावती डाउनलोड करें” का विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर क्लिक करें और नया पेज खोलें।

Pawti Download

Step 3: इसके बाद, अगले चरण में मांगी गई जानकारी जैसे फसल मौसम का चयन करें और रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, या मोबाइल नंबर भरें। फिर, सबमिट बटन पर क्लिक करें।

Step 4: इस प्रकार, आप आसानी से पावती को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

सम्पर्क करने का विवरण

  • नाम और पदनाम: श्री प्रदीप कुमार हजारी, विशेष सचिव सह सलाहकार, कृषि विभाग, पशुपालन और सहकारिता, झारखंड सरकार
  • ईमेल आईडी: [email protected]
  • पता: पहली मंजिल, नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची-झारखंड, पिन: 834002\

FAQ’s

1.झारखंड राज्य फसल राहत योजना 2024-25 क्या है?

यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल हुए नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
2.मैं इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे कर सकता हूँ?

पंजीकरण के लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
3.ऑनलाइन पंजीकरण के लिए मुझे कौन-कौन सी जानकारी की आवश्यकता होगी?

आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, और भूमि की जानकारी की आवश्यकता होगी।
4.क्या पंजीकरण के लिए कोई आवेदन शुल्क है?

नहीं, पंजीकरण के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।
5.मैं लॉगिन कैसे कर सकता हूँ?

लॉगिन करने के लिए वेबसाइट पर जाकर अपने मोबाइल नंबर और आधार संख्या से OTP के माध्यम से लॉगिन करें।
6.अगर मेरा आधार कार्ड लिंक नहीं है तो क्या करूं?

आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है। इसे लिंक कराने के लिए अपने बैंक से संपर्क करें।
7.फसल राहत योजना की पावती कैसे डाउनलोड करें?

पावती डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर “पावती डाउनलोड करें” विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें।
8.मैं पावती डाउनलोड करने के लिए कौन-कौन सी जानकारी भरनी होगी?

आपको फसल मौसम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, या मोबाइल नंबर भरना होगा।
9.अगर लॉगिन के दौरान समस्या आ रही है तो क्या करें?

सुनिश्चित करें कि आपने सही जानकारी भरी है। समस्या बनी रहे तो तकनीकी सहायता से संपर्क करें।
10क्या योजना में आवेदन करने के लिए किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता है?

हाँ, आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, और अन्य संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
11.मैंने आवेदन सबमिट कर दिया है, अब मुझे क्या करना होगा?

आवेदन सबमिट करने के बाद, आपको पावती डाउनलोड करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
अगर मेरे आवेदन में कोई गलती हो गई है तो क्या करूं?

12.आवेदन में गलती सुधारने के लिए आपको संबंधित विभाग से संपर्क करना होगा।
13.पावती डाउनलोड करने के बाद मुझे क्या करना होगा?

डाउनलोड की गई पावती का प्रिंट आउट निकाल लें और इसे सुरक्षित रखें।
14.मैं कितने एकड़ तक के फसल के नुकसान के लिए सहायता प्राप्त कर सकता हूँ?

योजना के तहत, आप अधिकतम 5 एकड़ तक की फसल पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
15.क्या इस योजना के लिए विशेष पात्रता मानदंड हैं?

हाँ, आवेदक को झारखंड का निवासी होना चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए, और सरकारी नौकरी या पेंशनधारी नहीं होना चाहिए।
16.क्या योजना की पावती की वैधता है?

हाँ, पावती की वैधता है और इसे किसी भी विवाद की स्थिति में प्रस्तुत किया जा सकता है।
17.यदि मुझे पावती नहीं मिलती है तो क्या करूँ?

यदि पावती डाउनलोड नहीं हो रही है, तो वेबसाइट के तकनीकी सहायता से संपर्क करें।
18.क्या योजना का लाभ केवल रबी या खरीफ की फसलों के लिए है?

योजना रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए लागू होती है।
19.मैं पावती डाउनलोड करने के बाद इसे कैसे सुरक्षित रख सकता हूँ?

पावती का प्रिंट आउट निकालकर उसे सुरक्षित स्थान पर रखें और डिजिटल कॉपी को बैकअप के रूप में रखें।
20.किसी अन्य प्रश्न के लिए मैं किससे संपर्क कर सकता हूँ?

आप योजना के विशेष सचिव श्री प्रदीप कुमार हजारी से संपर्क कर सकते हैं, ईमेल: [email protected], पता: पहली मंजिल, नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची-झारखंड, पिन: 834002।

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