Haryana Birth Certificate 2024 हरियाणा निवासी अब घर बैठे बनवा सकते है जन्म प्रमाण पत्र, यहां जाने कैसे करना होगा आवेदन !

Haryana Birth Certificate 2024: हरियाणा निवासी अब घर बैठे बनवा सकते है जन्म प्रमाण पत्र, यहां जाने कैसे करना होगा आवेदन !

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Haryana Birth Certificate 2024: एक बच्चे के जन्म का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है, क्योंकि इसी प्रमाणपत्र में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर बच्चे का स्कूल में दाखिला किया जाता है। जन्म प्रमाणपत्र जन्म के बाद तैयार किया जाता है और यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। अब राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है, जिससे नागरिक घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से हरियाणा जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राज्य सरकार जन्म प्रमाणपत्र में बच्चे की जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता-पिता के नाम और अन्य कानूनी जानकारियाँ दर्ज करती है, साथ ही यह बच्चे के जन्म की घटना को प्रमाणित भी करता है। यह प्रमाणपत्र हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह व्यक्ति की पहचान और उम्र के प्रमाण के रूप में विभिन्न परिस्थितियों में उपयोगी होता है। जन्म प्रमाणपत्र जन्म के बाद तैयार किया जाता है और विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक कार्यों के लिए आवश्यक होता है।

Haryana Birth Certificate 2024

केंद्र सरकार के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 (RBD Act No. 1969) के अनुसार, व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है। इस अधिनियम के तहत, बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर उसकी जन्म रिपोर्ट दर्ज कराना आवश्यक है। हरियाणा राज्य में भी यह पंजीकरण इसी नियम के तहत किया जाता है, और इसके लिए राज्य के सभी नागरिकों के पास जन्म प्रमाणपत्र होना जरूरी है।

अब, जानिए कैसे हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके आप अपना या अपने बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल की सहायता से जन्म प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया और इसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा, जानने के लिए आगे पढ़ें।

Haryana Birth Certificate के क्या उपयोग है?

जन्म प्रमाणपत्र का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है:

  • स्कूल और कॉलेज में प्रवेश: स्कूल और कॉलेज में दाखिले के समय जन्म प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।
  • पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस: पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय भी जन्म प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ती है।
  • मतदाता सूची में नाम जुड़वाना: मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए भी यह आवश्यक है।
  • राशन कार्ड में नाम जुड़वाना: राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए जन्म प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।
  • मूल निवास प्रमाणपत्र: मूल निवास प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र का उपयोग किया जाता है।
  • पहचान प्रमाण: अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में भी जन्म प्रमाणपत्र का उपयोग किया जा सकता है।
  • सरकारी योजनाओं का लाभ: सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी जन्म प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।

Haryana Birth Certificate बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज़ और पात्रता

जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  • व्यक्ति के जन्म का स्थान, तारीख और समय का शपथ पत्र
  • माता-पिता की पहचान पत्र
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदनकर्ता हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए

Haryana Birth Certificate बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

जन्म प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:

  • सबसे पहले, इ-डिशा / इ-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट https://edisha.gov.in/ पर जाएं।
  • वेबसाइट के होम पेज पर “Download Forms & Instructions” विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब “Birth Certificate” विकल्प पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने पर जन्म प्रमाणपत्र का पीडीएफ़ फॉर्मेट खुल जाएगा। इसे डाउनलोड कर लें।
  • फॉर्म का प्रिंटआउट निकालें।
  • फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें, जिसमें बच्चे का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान आदि विवरण शामिल करें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करें।
  • अंत में, भरे हुए फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा कर दें।

Haryana Birth Certificate आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया:

  • सबसे पहले, इ-डिशा / इ-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर “Status of Application” विकल्प पर क्लिक करें।
  • एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपनी EDisha/Saral ID और मोबाइल नंबर/वेरिफिकेशन कोड या सिटीजन ID भरनी होगी।
  • सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद “Search” विकल्प पर क्लिक करें।

अब आपके सामने अपने आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होगी, जिससे आप जान सकते हैं कि आपका जन्म प्रमाणपत्र वेरिफाई हुआ है या नहीं। यदि आपका प्रमाणपत्र वेरिफाई हो चुका है, तो वह कुछ दिनों में कूरियर के माध्यम से आपके पास भेजा जाएगा।

FAQ’s

हरियाणा में जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कैसे करें?

आप हरियाणा सरकार के इ-डिशा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
2. क्या जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल है?

हां, हरियाणा सरकार ने इ-डिशा पोर्टल शुरू किया है, जहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
3. जन्म प्रमाणपत्र के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

आवश्यक दस्तावेज़ में जन्म का शपथ पत्र, माता-पिता की पहचान पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।
4. आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?

आप इ-डिशा पोर्टल पर जाकर “Status of Application” विकल्प का उपयोग कर अपनी आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
5. क्या मैं जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकता हूँ?

हां, आप इ-डिशा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
6. आवेदन में देरी होने पर क्या करें?

यदि आवेदन में देरी होती है, तो आप पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं या संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
7. जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय क्या जानकारी भरनी होती है?

आपको बच्चे का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता-पिता के नाम जैसी जानकारी भरनी होती है।
8. अगर मैं हरियाणा का निवासी नहीं हूँ, तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ?

नहीं, केवल हरियाणा राज्य के निवासी ही इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
9. आवेदन करने के बाद प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कितना समय लगता है?

आवेदन के बाद वेरिफिकेशन के बाद कुछ दिनों में जन्म प्रमाणपत्र कूरियर के माध्यम से भेजा जाएगा।
10. क्या जन्म प्रमाणपत्र के लिए कोई आवेदन शुल्क है?

आवेदन शुल्क की जानकारी के लिए आप इ-डिशा पोर्टल पर देख सकते हैं या संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
11. क्या मैं अपने जन्म प्रमाणपत्र का पीडीएफ़ डाउनलोड कर सकता हूँ?

हां, आप ऑनलाइन आवेदन के बाद अपने जन्म प्रमाणपत्र का पीडीएफ़ डाउनलोड कर सकते हैं।
12. जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय फोटो साइज क्या होनी चाहिए?

आपको पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है।
13. क्या जन्म प्रमाणपत्र के लिए एक से अधिक आवेदन किए जा सकते हैं?

आमतौर पर एक ही आवेदन किया जाता है, लेकिन किसी विशेष स्थिति में अतिरिक्त आवेदन की आवश्यकता हो सकती है।
14. अगर आवेदन के दौरान गलती हो जाती है, तो क्या करें?

अगर आवेदन में गलती होती है, तो आपको सही जानकारी के साथ नया आवेदन करना होगा।
15. क्या आवेदन के लिए कोई वेरिफिकेशन कोड की आवश्यकता होती है?

हां, आवेदन के लिए EDisha/Saral ID और मोबाइल नंबर/वेरिफिकेशन कोड की आवश्यकता होती है।
16. क्या आवेदन की स्थिति देखने के लिए मुझे इ-डिशा पोर्टल पर लॉगिन करना होगा?

हां, आपको अपनी EDisha/Saral ID और अन्य विवरण के साथ लॉगिन करके आवेदन की स्थिति देखनी होगी।
17. क्या जन्म प्रमाणपत्र की हार्ड कॉपी भी प्राप्त की जा सकती है?

हां, वेरिफिकेशन के बाद प्रमाणपत्र कूरियर के माध्यम से हार्ड कॉपी में भेजा जाता है।
18. क्या जन्म प्रमाणपत्र की आवेदन प्रक्रिया में कोई विशेष निर्देश हैं?

हां, फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरना और सभी दस्तावेज़ सही ढंग से संलग्न करना अनिवार्य है।
19. क्या आवेदन करने के लिए मुझे किसी सरकारी दफ्तर में जाना पड़ेगा?

नहीं, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है, और केवल अंतिम सबमिशन के लिए संबंधित विभाग में जाना पड़ सकता है।
20. अगर मुझे आवेदन में कोई समस्या आती है, तो किससे संपर्क करें?

आप इ-डिशा पोर्टल पर हेल्पडेस्क या संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

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