CM Krishak Mitra Yojana 2024 कृषक मित्र योजना क्या है, किसानों को इसका लाभ कैसे मिलेगा जाने पूरी प्रक्रिया

CM Krishak Mitra Yojana 2024 | कृषक मित्र योजना क्या है?, किसानों को इसका लाभ कैसे मिलेगा? जाने पूरी प्रक्रिया

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CM Krishak Mitra Yojana 2024: मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत किसान अपने पंप कनेक्शन पर होने वाले खर्चे पर 50% तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना सरकार द्वारा बिजली कंपनियों के सहयोग से शुरू की गई है। इसके तहत विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा 200 मीटर की दूरी तक 11 केवी लाइन का विस्तार और ट्रांसफार्मर की स्थापना की जाएगी, ताकि किसानों को सिंचाई में किसी भी प्रकार की समस्या न हो।

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत वे कृषि पंप कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी किसान हैं, तो इस जानकारी को पूरी तरह पढ़ें। यहां आपको मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, जिसमें योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया शामिल हैं। पूरी जानकारी समझने के लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

CM Krishak Mitra Yojana क्या होता है?

16 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को स्थाई पंप कनेक्शन पर लाभ दिया जाएगा, जहां सरकार उनकी सहायता करेगी। 3 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले पंप कनेक्शन के साथ, ट्रांसफार्मर और 11KV विद्युत लाइन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के अंतर्गत किसानों के कुल खर्च का 50% सरकार वहन करेगी।

इस योजना की रूपरेखा दो चरणों में तैयार की गई है। पहले चरण में सरकार 10,000 पंप कनेक्शन किसानों को प्रदान करेगी। जो किसान पहले चरण में लाभ नहीं ले पाएंगे, उन्हें दूसरे चरण में अवसर दिया जाएगा। अगले 2 सालों तक इस योजना के अंतर्गत कृषि पंप कनेक्शन वितरित किए जाएंगे। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि पंप कनेक्शन, ट्रांसफार्मर की स्थापना और मेंटेनेंस का कुल खर्च आधा सरकार और आधा किसान वहन करेंगे।

CM Krishak Mitra Yojana के उद्देश्य

कृषक मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के प्रति प्रोत्साहित करना और उन्हें सिंचाई के लिए स्थाई बिजली पंप कनेक्शन उपलब्ध कराना है, ताकि सूखे की स्थिति में किसान पानी की कमी के कारण अपनी फसलों को नुकसान से बचा सकें। कई किसान सिंचाई की सुविधा न होने के कारण खेती छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। सरकार ऐसे किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और उन्हें अधिक क्षमता वाले स्थाई पंप कनेक्शन प्रदान कर रही है, जिससे उनकी खेती का कार्य सरल और सुचारू हो सके।

CM Krishak Mitra Yojana में मिलने वाली सब्सिडी

इस योजना के तहत सरकार किसानों को होने वाले खर्चों पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। यह खर्च तीन अलग-अलग हिस्सों में विभाजित किए जाते हैं, जिन्हें सरकार और विद्युत वितरण कंपनी मिलकर वहन करते हैं। कुल लागत का 50% किसान द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि शेष 50% का खर्च सरकार और विद्युत वितरण कंपनी संयुक्त रूप से उठाएंगे। जहां बिजली पंप का कनेक्शन लगाया जाएगा, उसके आसपास 200 मीटर की दूरी तक 11 केवी लाइन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जाएगा।

CM Krishak Mitra Yojana के लाभ और विशेषताएं

  • किसानों को योजना के तहत अधिक क्षमता वाले पंप कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
  • सभी प्रकार के खर्चों पर किसानों को 50% तक की सब्सिडी मिलेगी।
  • पंप कनेक्शन के कुल खर्च का 50% सरकार और 50% किसान वहन करेंगे।
  • योजना के पहले चरण में 10,000 कनेक्शन दिए जाएंगे।
  • जो किसान पहले चरण में लाभ से वंचित रहेंगे, उन्हें दूसरे चरण में लाभ मिलेगा।
  • पंप कनेक्शन के साथ ही, सरकार बिजली लाइन बिछाने और ट्रांसफार्मर लगाने का काम भी करेगी।

CM Krishak Mitra Yojana की पात्रता

  • इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी किसान उठा सकते हैं।
  • किसान व्यक्तिगत रूप से या समूह बनाकर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • योजना का लाभ पाने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।

CM Krishak Mitra Yojana के दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • किसान क्रेडिट कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • भूमि के दस्तावेज
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

CM Krishak Mitra Yojana में आवेदन कैसे करे

सभी किसान भाइयों के लिए हम सरल भाषा में कृषक मित्र योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया यहां बता रहे हैं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक फॉलो करें:

  • सबसे पहले, कृषक मित्र योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://energy.mp.gov.in/ पर जाएं।
  • होम पेज पर “Scheme” के विकल्प के अंतर्गत “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना फॉर्म” पर क्लिक करें।
  • एक नया पेज खुल जाएगा, जहां आपको नाम, पता, आधार कार्ड और जमीन से जुड़ी जानकारी
  • जैसे विवरण भरने होंगे। सही-सही जानकारी दर्ज करें।
  • इसके बाद, आवश्यक दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करें।
  • अंत में, आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें।

FAQ’s

1.कृषक मित्र योजना क्या है?

कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को स्थाई पंप कनेक्शन प्रदान करना और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है।
2.इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए स्थाई पंप कनेक्शन प्रदान करना है, ताकि सूखे के समय में उनकी फसलों को पानी की कमी से बचाया जा सके।
3.किसान इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उन्हें आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा।
4.इस योजना के अंतर्गत किसानों को कितनी सब्सिडी मिलती है?

इस योजना के तहत किसानों को पंप कनेक्शन के कुल खर्च पर 50% तक की सब्सिडी प्राप्त होती है।
5.पंप कनेक्शन पर कितनी सब्सिडी मिलती है?

पंप कनेक्शन के कुल खर्च का 50% सरकार और विद्युत वितरण कंपनी मिलकर वहन करते हैं, जबकि बाकी 50% का खर्च किसान को उठाना होता है।
6.इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

केवल मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
7.इस योजना के अंतर्गत कितने पंप कनेक्शन दिए जाएंगे?

योजना के पहले चरण में 10,000 पंप कनेक्शन दिए जाएंगे। जो किसान पहले चरण में लाभ नहीं ले पाएंगे, उन्हें दूसरे चरण में अवसर मिलेगा।
8.आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भूमि के दस्तावेज, बैंक पासबुक, और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।
9.आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

आवेदन की प्रक्रिया में आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना, और फॉर्म को फाइनल सबमिट करना शामिल है।
10.इस योजना के तहत ट्रांसफार्मर और विद्युत लाइन का काम कौन करेगा?

पंप कनेक्शन के साथ ही, सरकार ट्रांसफार्मर की स्थापना और 11 केवी लाइन बिछाने का काम भी करेगी।
11.क्या योजना के अंतर्गत केवल नए कनेक्शन ही दिए जाएंगे?

हां, योजना के तहत नए पंप कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
12.इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या किसी प्रकार की पात्रता शर्तें हैं?

हां, योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी किसानों को ही मिलेगा।
13.क्या योजना का लाभ व्यक्तिगत रूप से और समूह में भी लिया जा सकता है?

हां, किसान व्यक्तिगत रूप से या समूह बनाकर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
14.आवेदन के बाद पंप कनेक्शन कब तक मिल जाएगा?

आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पंप कनेक्शन देने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी, और इसकी समयसीमा संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी।
15.क्या योजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं?

इस योजना के अंतर्गत केवल पंप कनेक्शन और संबंधित विद्युत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अन्य सिंचाई सुविधाओं के लिए किसान को अलग से आवेदन करना पड़ सकता है।

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